नई दिल्ली, मई 14 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने तेज प्रताप यादव को मालदीव यात्रा की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर 17 से 23 मई के बीच यात्रा करने की इजाजत दे दी। तेज प्रताप आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी हैं। अदालत ने आदेश में कहा कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी जमानतशुदा आरोपी को विदेश यात्रा से वंचित नहीं किया जा सकता। यात्रा करना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिसमें आरोपी भी शामिल है। अदालत ने तेज प्रताप को मालदीव में रुकने का स्थान, संपर्क करने के लिए नंबर सहित यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां देने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में यात्रा अवधि बढ़...