सुल्तानपुर, दिसम्बर 12 -- सुलतानपुर, संवाददाता । परिवार न्यायालय की न्यायाधीश शालिनी सागर ने आदेश का पालन नहीं करने पर जयसिंहपुर तहसीलदार के खिलाफ नोटिस जारी की है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की कुछमुछ दहलवा निवासी माहनूर ने वकील अयूब उल्ला खान के जरिए पिता मो. फारूक निवासी सुरौली पर गुजारा भत्ता का वाद दायर किया है। जबकि उसकी मां ने मो. फारूक ने पर दहेज वापसी का केस दायर किया है। करीब पांच लाख रूपये बकाया धनराशि की वसूली के लिए कोर्ट ने जयसिंहपुर तहसीलदार और गोसाईगंज थानाध्यक्ष को नोटिस जारी की। जिस पर दोनों ने फारुक के नाम संपत्ति नहीं होने की रिपोर्ट दी। अधिवक्ता ने बताया कि मो. फारूक का पारिवारिक संपत्ति में अंश निर्धारण कर जयसिंहपुर तहसीलदार को रिपोर्ट देने का आदेश कोर्ट ने दिया। इसके बावजूद कई पेशी पर रिपोर्ट नहीं भेजी गई। मो. फारूक...