बगहा, जनवरी 15 -- बेतिया, विधि संवाददाता। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताने एवं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को ले कोई ठोस या विशिष्ट एवं विधि संगत आधार नहीं दर्शाने पर न्यायालय ने मामले में गिरफ्तार चार अभियुक्तों को रिमांड करने से इंकार कर दिया। यह कारवाई शिकारपुर थाना कांड 49/2026 में किया है। पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने इस प्रकरण को माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन का उल्लघंन बताते हुए अभियुक्तों को रिमांड करने से इंकार कर दिया । वहीं न्यायालय में प्रस्तुत किए गए गिरफ्तार चार अभियुक्तों को पर्सनल बांड पर इस शर्त के साथ छोड़ दिया कि वे अनुसंधान में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे साथ हीं कांड के गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। वहीं अनुसंधानकर्ता को मामले में आरोपित अभियुक्तों के विरुद्ध...