रामपुर, जुलाई 3 -- सपा नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में थाना भोट में दर्ज केस में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुकदमें के विवेचक इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए,उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए है। उनके साथ ही धारा-350 को नोटिस भी दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा में आजम खां ने प्रशासनिक अधिकारी और संविधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी की थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उसके बाद वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी ने भोट थाने में केस दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रही है। बुधवार...
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