मुजफ्फर नगर, जनवरी 22 -- लूट के मामले में आरोपी को जमानत दिए जाने के बाद कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आख्या व अपराधिक इतिहास प्रस्तुत न करने कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश ने बुढाना थाना प्रभारी के खिलाफ कोर्ट की अवहेलना करने पर एसएसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई के आदेश दिए है। अभियोजन के अनुसार एक पीडित 9 जनवरी 2024 को लोनी गाजियाबाद वापस अपने घर आ रहा था। जब वह बुढाना के महावीर चौक पर सवारी का इंतजार कर रहा था। उसके सामने एक गाडी आकर रुकी। गाडी में बैठे एक व्यक्ति को उसने बताया कि वह उसे अपने गांव शाहडब्बर जाना है। उसके बाद वह उनकी गाडी में बैठ गया। कार सवार आरोपियों ने उससे आगे चलकर मोबाइल व नगदी लूट ली और कार से उतारकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज की थी। बुढाना पुलिस ने इस मामले में दीपक निवासी गौ...