नई दिल्ली, मई 27 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अधीनस्थ अदालत के कर्मचारी को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोप बहुत गंभीर हैं। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने अहलमद (रिकॉर्ड रखने वाला अदालत का कर्मचारी) की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है। पीठ ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता आरोपी अहलमद की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में जांच निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने अदालत से गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि वह अंतरिम राहत के मुद्दे पर 29 मई को विचार करेगी। याचिका में कर्मचारी ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने का अनुरोध किया है। लेकिन न्यायालय ने इस अनुरोध पर तत्...