बिजनौर, अगस्त 8 -- कोर्ट के आदेश पर चांदपुर थाने में धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। नगर के मोहल्ला सराय रफी निवासी अली शेर पुत्र हशमत ने न्यायालय में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि मोहल्ले का ही हाल निवासी यामीन ने फीना मार्ग पर 39.11 वर्ग गज की दुकान को अपना बताकर बेचना तय हुआ था। जिसके 18 लाख रुपए दे दिए थे। 28 लाख रूपए अगले दिन देने थे। आरोपी ने आपसी विश्वास में मोहल्लादारी का हवाला देते हुए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट न करके 100 रूपये के स्टांप पर एग्रीमेंट किया था। आरोपी बैनामे के लिए टालता रहा। 12 मई 2025 को ज्यादा जोर देने पर आरोपी ने बताया कि दुकान मेरे नाम नहीं है दुकान पूजा के नाम है। मै तो तुमसे रुपए हड़पने के लिए ऐसा किया था। कोई कार्रवाई करोगे तो जान से करने की धमकी दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.