आगरा, नवम्बर 12 -- अदालत द्वारा पारित आदेश के बावजूद थाना सिकंदरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित ने थानाध्यक्ष को तलब करने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने थानाध्यक्ष से आख्या तलब करने के आदेश दिए हैं। प्रार्थी निवासी सिकंदरा ने विपक्षियों के विरुद्ध्र मुकदमा दर्ज कराने के बाबत अधिवक्ता योगेश शुक्ला के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया कि तीन अक्तूबर की शाम विपक्षियों ने एक राय होकर लाठी, डंडे लेकर उसके आवास पर गाली गलौज करते हुए घुस आए। उन्होंने प्रार्थी एवं उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। विरोध पर उन्होंने प्रार्थी के पेट में लात मार जमीन से गिरा दिया। उसकी पत्नी से अभद्रता की। गांव वालों को देख धमकी देकर भाग गए। अदालत ने 30 अक्तूबर को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना क...