बरेली, जुलाई 17 -- कोर्ट के आदेश के बिना ही जिला कारागार बरेली में बंद अभियुक्त 200 किमी की यात्रा कर आया। कोर्ट के निर्देश के बाद बंदी को बरेली जेल से शाहजहांपुर कोर्ट भेजने की जांच डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को दी है। इस मामले में 22 जुलाई को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में 11 बजे उपस्थित होकर साक्ष्य/बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। अपर सिविल जज, कोर्ट संख्या-35, शाहजहांपुर के न्यायालय आदेश के अनुसार, बंदी राजीव शर्मा की रिमांड के लिए अग्रिम तारीख 26 जून तय थी। मगर, जिला कारागार बरेली के जेलर ने उसे 23 जून को जिला शाहजहांपुर व्यक्तिगत रूप से भेजा दिया। जबकि उस दिन कोर्ट ने उसको तलब भी नहीं किया था। कोर्ट ने जेलर को इस विषय में नोटिस देकर जवाब मांगा। जेलर ने कोर्ट में इसका जवाब दिया। उनके स्पष्टीकरण से साफ है कि उन्होंने बिना किसी न्यायालय आदेश के...