नई दिल्ली, दिसम्बर 29 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। थाने के चक्कर लगाकर निराश हो चुकी एक महिला किराएदार को आखिरकार अदालत के हस्तक्षेप से राहत मिल गई। कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अखिल मलिक के आदेश पर फर्श बाजार थाना पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अदालत ने माना कि शिकायत में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है और पुलिस जांच जरूरी है। मामला पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके का है। पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमित कुमार ढाका ने बताया कि महिला जनवरी 2021 से आरोपी प्रदीप भारद्वाज के मकान में किराए पर रह रही थी। आरोप है कि महिला ने मकान मालिक को पांच लाख रुपये बतौर सुरक्षा राशि दी थी, जिसे तय अवधि पूरी होने पर लौटाया जाना था। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद आरोपी नशे की...