आगरा, नवम्बर 13 -- सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने सीओ पटियाली पर न्यायिक आदेश की अवेहलना करने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की धनराशि सीओ के वेतन से काटने के आदेश दिए हैं। आदेश की एक प्रतिलिपि कोर्ट ने एसपी कासगंज को भेजने के भी निर्देश दिए हैं। एसपी के भेजे पत्र में 15 दिन के अंदर आदेश का अनुपालन कर आख्या कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने वादी रहमत अली के निवेदन पर सात नवंबर को मुकदमा के प्रतिवादियों को वादग्रस्त ईंट भट्टा स्थल पर जाने से रोका गया था। इस आदेश में ईंट भट्टा के संचालन में कोई रोक न लगाए जाने के आदेश दिए थे। पटियाली पुलिस ने वादी रहमत अली के भाई जफर अली का विभिन्न धाराओं में सात नंवबर को ही चालान कर दिया। रहमत अली ने इस मामले में सीओ पटियाली पर धमकी देने व झूठे मामले में फ...