हाथरस, मई 29 -- हाथरस,कार्यालय संवाददाता। दो मासूम बहनों की हत्या के मामले में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध विरल से विरलतम अपराधी की श्रेणी में आता है। अभियुक्तगण कठोर दण्ड के अधिकारी हैं। विद्यायन व न्याय की मंशा दोषसिद्ध अभियुक्तगण को मृत्युदण्ड का ही भागी बनाती है। दो मासूम बच्चियों की जघन्य हत्याकांड को लेकर बुधवार को एडीजे एससीएसटी एक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस वारदात को देखने वालों की रुह कांप उठी थी। दोनों बहनों की निर्मम हत्या की गयी। पूरे परिवार को मौत की नींद सुला देने का पूरा प्लान था,लेकिन शिक्षक दम्पति किसी तरह से बच गये, लेकिन दोनों ने काफी समय तक अलीगढ़ के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ी, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपियों को गिरफ्तार कर ...
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