हाथरस, दिसम्बर 20 -- कोर्ट की अवहलेना में एएसपी से मांगी रिपोर्ट -(A) कोर्ट की अवहलेना में एएसपी से मांगी रिपोर्ट हाथरस। अधिवक्ता हरी बाबू शास्त्री के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम कोर्ट ने पन्द्रह दिवस के अंदर अपर पुलिस अधीक्षक से प्रारम्भिक जांच कर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे,लेकिन उन्होंने कोई आख्या नहीं दी। इसे लेकर कोर्ट ने अवहेलना के संबंध में 10 जनवरी तक आख्या मांगी है। सादाबाद निवासी अधिवक्ता हरी बाबू शास्त्री ने सीजेएम कोर्ट में धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया। इसे लेकर न्यायालय ने 13 नवम्बर 2025 को आदेश करते हुए पन्द्रह दिन के अंदर जांच की विस्तृति आख्या मांगी थी,लेकिन एएसपी ने 19 दिसम्बर 2025 तक कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की है। जोकि अत्यन्त आपतिजनक है। कोर्ट ने आदेश दिये है कि न्यायालय आदेश की अवहेलना के संबंध म...
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