मुजफ्फर नगर, नवम्बर 16 -- कोर्ट के आदेश की अवमानना किए जाने पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायधीश ने मेरठ जनपद के पल्लवपुरम थाना प्रभारी पर 50 रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की धनराशि थाना प्रभारी के वेतन से काटी जाएगी। इस संबंध में एसएसपी मेरठ व मुख्य कोषाधिकारी मेरठ को पत्र प्रेषित किया गया है। मेरठ जनपद के पल्लवपुरम थाना प्रभारी के खिलाफ परिवार न्यायालय में धारा 388 बीएनएसएस 6 अगस्त 2022 से सस्थित किया गया था। वाद सस्थित किए जाने के पश्चात थाना प्रभारी पल्लवपुरम रमेशचंद्र शर्मा को नोटिस जारी किए गए, लेकिन नोटिस प्राप्ति के बाद थाना प्रभारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। गत 7 अगस्त 2025 को थाना पल्लवपुरम से उपनिरीक्षक कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट की तरफ से उनको वाद की प्रतिलिपि प्रदान की गयी। इसके बाद 6 तारीखों व 6 माह बीत जाने के ...
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