रामपुर, नवम्बर 20 -- आजम खां की अर्जी पर अदालत ने अपना निर्णय दे दिया। बुधवार शाम को दिए निर्णय में कोर्ट ने कहा है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जेल प्रशासन बंदियों को सुविधा दे। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दूसरी जेल में शिफ्ट करने से पूर्व कोर्ट की अनुमति ली जाए। मालूम हो कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड प्रकरण में सोमवार को सात साल की सजा से दंडित किए गए आजम खां ने अदालत में अर्जी लगाई थी कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें ए ग्रेड की बैरक में रखा जाए। आजम-अब्दुल्ला की इस अर्जी पर अदालत ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिला जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट अदालत में मंगलवार को दाखिल कर दी थी। जिसमें कहा गया है कि रामपुर जनपद कारागार बी ग्रेड की जेल है। यहां ए ग्रेड की सुविधाओ...