मुजफ्फरपुर, मई 16 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक ने आदेश नहीं मानने वाले थानाध्यक्षों व आईओ पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि उनके वेतन से काटी जाएगी। यह राशि प्रतिकर कोष में जमा करायी जाएगी। इसमें मीनापुर, अहियापुर, मुशहरी, सकरा के थानाध्यक्ष व आईओ शामिल हैं। सकरा थानाध्यक्ष व आईओ पर दो अलग-अलग मामलों में कुल दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। विशेष कोर्ट ने एसएसपी को इस संबंध में निर्देशित किया है। मीनापुर थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत 2023 में दर्ज मामले के आरोपित शौकत शाह व नजीर शाह के विरुद्ध विशेष कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इससे यह मामला लंबित है। विशेष कोर्ट ने मीनापुर थानाध्यक्ष व मामले के आईओ पर पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना ...