बक्सर, जनवरी 24 -- आदेश विशेष पॉक्सो अदालत का आदेश-वेतन से वसूल 15 दिनों में जमा करें 28 नवंबर 2025 को अनुसंधानकर्ता से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया था बक्सर, विधि संवाददाता। पॉक्सो के एक गंभीर मामले में अदालत के आदेशों की लगातार अनदेखी अनुसंधानकर्ता (आईओ) को भारी पड़ गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अमित कुमार शर्मा की अदालत ने आईओ के खिलाफ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का हुक्म दिया। यह मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 345/2025 (राज्य बनाम राम सागर चौधरी) से जुड़ा है। इस मुकदमे की आईओ खुशबू कुमारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुएRs.5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की है। साथ ही अनुसंधानकर्ता को तत्काल बदलने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनुसंधानकर्ता ने न...