बोकारो, मई 4 -- गोमिया। गोमिया प्रखंड के तुलबुल में सिविल कोर्ट तेनुघाट के आदेशानुसार दखलदानी दिलाने गये कर्मी को बिना नापी व झंडा चिन्हित किये वापस लौटा दिया गया। सिविल कोर्ट तेनुघाट द्वारा दो पक्षों के जमीन में फैसला को लागू कराने के लिए तेनुघाट के नजारत विभाग की टीम तुलबुल आई। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग नापी नहीं कराने के लिये अड़े रहे। बताया जाता है कि तुलबुल निवासी नारायण प्रजापति पिता उगन प्रजापति, हरि प्रजापति पिता तेजन प्रजापति व भीम प्रजापति पिता नेहाल प्रजापति बनाम संझलु मांझी, गंगाराम मांझी पिता होपना मांझी मोतीलाल मांझी, रतिराम मांझी पिता रूपलाल मांझी, नारायण मांझी पिता सुखलाल मांझी, सुंदर मांझी व बच्चन मांझी के बीच खाता नंबर 26 के प्लॉट संख्या 1243,1244,1246,1247,1248,1249,1023, 1023 में कुल 2 एकड़ 62 डिसमिल में वर्षों विवाद चल रह...