नई दिल्ली, जून 2 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से कहा कि वह पक्षपात के आरोपों के बाद कोर्ट कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच अधिकारी को बदलने पर विचार करे। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ अहलमद (रिकॉर्ड के संरक्षक) की अग्रिम जमानत याचिका व जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने पहले भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी। पीठ ने एसीबी के वकील से कहा कि अदालत आपको इस बारे में सोचने की सलाह दे रही हैं। यह न केवल पारदर्शी होना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। पीठ आपकी विश्वसनीयता का परीक्षण कर रही है। अगर पक्षपात की कोई आशंका है, तो उसे दूर करें। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह कोर्ट कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार को ...