नई दिल्ली, जून 23 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता की अदालत ने जाली मुद्रा के एक मामले में पेशी से गैर-हाजिर रहने वाले एक आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी प्रमोद कुमार साहनी को अदालत में पेश न होने पर घोषित अपराधी करार दिया गया था, लेकिन अदालत ने माना कि वह कोरोना प्रतिबंधों के दौरान अपने गांव में था और उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, साहनी को पहली बार नवंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था और फरवरी 2018 में उसे जमानत मिली थी। कोरोना महामारी के दौरान लागू प्रतिबंधों के कारण अदालत में पेश नहीं हो सका था।
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