शामली, मई 2 -- कोरियर से भेजे बीमारी के बिल समय पर डिलीवर नहीं करने को लेकर कोरियर कंपनी के विरुद्ध की दायर वाद में वादी द्वारा आरोपों को सिद्ध न कर पाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वाद खारिज कर दिया। साथ ही शिकायतकर्ता पर झूठी शिकायत करने पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। शहर के टीचर कालोनी निवासी संदीप देशवाल ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में शिकायत करते हुए कहा था कि उसने 18 फरवरी 2018 को डीटीडीसी एक्सप्रेस प्रा.लि. शामली से एक कोरियर किया था, जिसमें उसकी बहन संदीपा की बीमारी में खर्च हुए बिल और डॉक्टर के दिए दवाइयां के कागजात थे। संदीपा के पति सुनील कुमार को भेजे थे जो विशाखापट्टनम में सीआईएसएफ के कार्यालय में कार्यरत थे। सुनील कुमार के विभाग द्वारा उनके परिवार की बीमारी में हुए खर्च का असल बिल जमा करने ...
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