रांची, नवम्बर 14 -- रांची, संवाददाता। बरियातू थाना क्षेत्र के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पास कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश ठाकुर को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। वह बीते 18 मार्च से न्यायिक हिरासत में है। घटना को अंजाम बीते 7 मार्च को दिनदहाड़े दिया था। मामले को लेकर बरियातू थाना में कांड संख्या 63/2025 के प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपी अविनाश ठाकुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन मिश्रा और उसके चालक पर अवैध हथियार से फायरिंग की, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। जांच के दौरान हथियार और कारतूस आरोपी के पास से बरामद किया गया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि अवि...