कानपुर, दिसम्बर 15 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कोडीन सिरप मामले में सोमवार को अपर जिला जज आजाद सिंह ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन ने दलील दी थी कोडीन युक्त औषधीय की अवैध बिक्री से कई राज्यों में बच्चों की मौत हो चुकी है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है। कलक्टरगंज पुलिस ने 24 नवंबर 25 को औषधि निरीक्षक ओमपाल सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। बतौर आरोप अनमोल गुप्ता और शिवम अग्रवाल पार्टनर मैसर्स मेडिसीना हेल्थ केयर माल गोदाम कोपरगंज की फर्म कोडीन युक्त औषधि की अवैध रूप से बिक्री कर रही है। सहायक आयुक्त औषधि ने 28 जून 25 को अनमोल गुप्ता पार्टनर मेसर्स मेडिसीना हेल्थ केयर की उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण किया। फर्म द्वारा दिए गए खरीद फरोख्त के विवरण में भारी मात्रा में कोडीन,...