मधेपुरा, मई 3 -- मधेपुरा, विधि संवाददाता। जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद आशुतोष कुमार की कोर्ट ने प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप खरीद बक्रिी के मामले में एक अभियुक्त गणेश पासी को दोषी ठहराते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। वही उसी मामला में गिरफ्तार एक अन्य अभियुक्त गुड्डू कुमार को दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्त को एक-एक लाख रुपए अर्थिक दंड से भी दंडित किया। मामला अरार थाना क्षेत्र के रेसना वार्ड तीन की है। 23 मार्च 2004 को गुप्त सूचना के आधार पर रेसना निवासी गणेश पासी के घर छापामारी की गयी। पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्र में प्रतिबंधित कोडिन युक्त सिरप बरामद किया गया। छापामारी के दौरान गणेश पासी और उसका पुत्र गुड्डू कुमार को भागने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार ...