सहरसा, जुलाई 4 -- सहरसा, विधि संवाददाता। बिहार मध निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम के तहत कोडीन युक्त कफ सिरप बरदमगी संबंधी एक मामले के फैसले में अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद संतोष कुमार ने एक आरोपी को 5 वर्ष कारावास के साथ एक लाख अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है। लक्ष्मी नगर वार्ड संख्या 5/40 का निवासी 22 वर्षीय आरोपी कौशिक आनंद को अदालत ने कहा है कि अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कौशिक प्रक्षेत्र सहरसा से प्राप्त निर्देश के आलोक में वाद को त्वरित विचारण हेतु चयन किया गया। मामले के विशेष वाद की सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद राजीव रंजन पाण्डेय ने अदालत में दस्तावेजी एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्षी या के अतिरिक्त पांच गवाहों के द्वारा मामले को सभी युक्ति युक्त संदे...