हरदोई, दिसम्बर 17 -- हरदोई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने समस्त ई रिक्शा चालकों को सूचित किया है कि जनपद हरदोई में कोतवाली शहर एवं कोतवाली देहात के अन्तर्गत ई रिक्शा संचालन हेतु क्यूआर कोड प्राप्त करें। अविलम्ब वाहन स्वामी का नाम, चालक का नाम, मोबाईल नंबर, पता, पंजीकरण संख्या, लाईसेन्स संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र लेकर एआरटीओ कार्यालय में उपस्थित हों। कलर कोडिंग क्यूआर कोड प्राप्त करें। 10 रूटो पर ई-रिक्शा संचालन हेतु वाहन स्वामी, चालक को रूट पर संचालन किये जाने हेतु पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर रूट आंवटित किया जायेगा। माह जनवरी 2026 से उक्त व्यवस्था का अनुपालन न किये जाने पर ई-रिक्शा का संचालन उक्त मार्गों पर अवैध माना जायेगा। नियम विरुद्द ई-रिक्शा चलाने पर उनके विरुद्ध चालान, निरूद्ध, पंजीयन निरस्त की कार्रवाई की जाएगी।

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