जामताड़ा, जुलाई 18 -- कोटपा अधिनियम के तहत तंबाकू कंसलटेंट ने कई दुकानों में की छापेमारी, लगाया जुर्माना जामताड़ा, प्रतिनिधि। सिविल सर्जन के निर्देश पर में जामताड़ा शहरी क्षेत्र में कंबाइंड बिल्डिंग रोड स्थित सदर अस्पताल के आसपास सिगरेट और अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4 व 6 ए, 6बी एवं पीईसीए 2019 के तहत छापामारी अभियान चलाया। जिसमें जिला कंसलटेंट नेशनल टोबैको कंट्रोल डॉ सरविना सिन्हा जामताड़ा थाना पुलिस की टीम ने दर्जनाधिक दुकानों की जांच की। जिसमें कई दुकानों के द्वारा कोटपा कानून उल्लंघन करते हुये पाया गया जिनसे अर्थदण्ड की वसूली की गई। साथी कोटवा के तहत दुकान पर फोल्डिंग लगाने का निर्देश दिया। जिला कंसल्टेंट डॉ सरविना ने छापामारी के दौरान सभी दुकानदारों को कोटपा नये झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के नये कानून के तहत किये गये संश...