गाज़ियाबाद, अगस्त 1 -- गाजियाबाद। कोटपा अधिनियम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छह हुक्का बार को नोटिस जारी किया गया है और एक प्रतिष्ठान पर कार्रवाई के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस को पत्र लिखा है। सभी प्रतिष्ठानों को सीएमओ ऑफिस में आकर अपना जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि शहर के अलग-अलग स्थानों पर मौजूद प्रतिष्ठान अर्बन रिट्रीट कैफे और लाउंज, द डेली ड्रिप लाउंज एंड हुक्का, थ्री हाउस कैफे एंड लाउंज हुक्का, टू जोकर कैफे एंड हुक्का बार, द जंगल कैफे एंड लाउंज हुक्का प्रतिष्ठान संचालित है। इनमें कोटपा अधिनियम का पालन नहीं किए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा औजेरा रूफटॉप रेस्ट्रो एंड लाउंज पर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। सभी ...
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