रांची, जुलाई 15 -- तोरपा, प्रतिनिधि। तोरपा मुख्य बाजार में मंगलवार को प्रखंड प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाकर कोटपा (तंबाकू नियंत्रण कानून) अधिनियम का उल्लंघन कर सिगरेट, खैनी का बिक्री कर रहे दुकानदारों पर जुर्माना लगाते हुए चालान काटा गया। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गयी कि आगे कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर जुर्माना के साथ जेल की सजा होगी। इस अवसर पर नियम विरुद्ध तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि वे तम्बाकू से होनेवाले नुकसान को लेकर दुकान में चेतावनी से संबंधित बोर्ड लगाए। मौके पर पांच दुकानदारों से एक हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नवीन चंद्र झा ने कहा कि लोगों खासकर युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर करना हम सबों की जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि हमारा अभियान नश...