पटना, फरवरी 15 -- पटना में नीट छात्रा की मौत और कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत के बाद सरकार ऐक्शन में है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने हॉस्टल के बाद अब राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का पूर्ण ब्योरा स्थानीय थाने में रखना अनिवार्य कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानाध्यक्षों की होगी। कोचिंग में अपराध से जुड़े कर्मी काम नहीं करेंगे। शिकायत पुस्तिका अनिवार्य होगा और अनुपस्थित रहने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को तत्काल सूचना देना होगा। यह भी पढ़ें- पटना में हॉस्टल की छत से गिरकर छात्रा की मौत, दो युवक हिरासत में; हत्या का आरोप थाना के अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण कर कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा ऑडिट, बायोमेट्रिक हाजिरी तथा छात्रों की उपस्थिति व उनके प्रदर्शन की सूचना अभिभावकों को दिए जाने संबंधित मैकेनिज्म उपलब्ध कराना सुनिश...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.