जयपुर, मार्च 19 -- राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर को कंट्रोल करने वाला बिल पेश किया गया। इसे कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 नाम दिया गया है। इसे डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पेश किया है। जानिए इसमें आत्महत्या को रोकने, मेंटल हेल्थ, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन से जुड़ी क्या खास बातें कही गई हैं।कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी स्टूडेंट द्वारा की जाने वाली आत्महत्या को रोकने के लिए बिल लाया गया है। इसमें 50 से ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी बताया गया है। ताकि इसे कानूनी दायरे में लाया जा सके। प्रदेश में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव होंगे। यह भी पढ़ें- विधायक ने राम राम की तो स्पी...