नई दिल्ली, मार्च 31 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने जुलाई 2024 में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के मामले में राव आईएएस स्टडी सर्कल की इमारत की तीन मंजिलों की सील खोलने की अनुमति दे दी है। प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत ने इमारत में भूतल और प्रथम मंजिल के मालिक ऋषि खन्ना और दूसरी मंजिल के मालिक गुरप्रीत सिंह की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब तक संपत्ति सीधे तौर पर अपराध में शामिल नहीं है, इसलिए ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जो सीबीआई को अनिश्चितकाल के लिए संपत्ति को अपने नियंत्रण में रखने की अनुमति देता हो। अदालत ने कहा कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं को उनकी संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए और इसे उनके हवाले कर देना चाहिए। इसी के...