हापुड़, सितम्बर 24 -- हापुड़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने मंगलवार को एक मामले में फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने एक कोचिंग संस्थान को 1.72622 रुपये लौटाने और पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के अदा करने का आदेश दिया है। नगर के मोहल्ला राजेंद्र नगर निवासी वरूण भसीन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक मामला दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पुत्र दक्ष भसीन के उज्जवल भविष्य के लिए प्रोग्राम 115-2 वर्ष क्लासरूम प्रोग्राम जेईई एडवांस स्पेशल वीकेंड कांट्रेट क्लास की परीक्षा में सफल होने के लिए गाजियाबाद में स्थित एक संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क किया। संस्थान की ओर से उक्त कोर्स दो वर्ष तक की समय अवधि में बताया और पाठ्यक्रम का शुल्क 333723 रुपये फीस बताई। 28 दिसंबर 2023 को चैक के ...