रांची, अगस्त 28 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। रिम्स निदेशक द्वारा रिम्स की मूल संचिका स्वास्थ्य विभाग को भेजने, फिर इससे संबंधित तथ्यहीन सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित कराए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत रिम्स निदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी मामले में कोई भी संचिका विभागीय आदेश के लिए विभाग को प्रेषित न की जाए। अपर मुख्य सचिव ने स्प्ष्ट कहा है कि रिम्स एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जो रिम्स अधिनियम-2002, रिम्स नियमावली-2002 एवं रिम्स विनियम-2014 द्वारा शासित है। उक्त परिपत्रों के अनुसार, संस्थान के मामलों में सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां संस्थान के शासी परिषद् में निहित हैं। फिर भी रिम्स से संबंधित कई मामलों में प्रायः यह देखा गया है कि रिम्स की मूल सं...