नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए समयसीमा तय करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई 12 और 13 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को चेतावनी दी है कि यदि इस प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता या गड़बड़ी पाई गई, तो वह हस्तक्षेप करने से नहीं हिचकेगा। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष ग्रहण पुनरीक्षण यानी SIR के बाद मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है और इसकी प्रति सभी राजनीतिक दलों...