नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। महरौली रोड स्थित एसटीसी हाउसिंग कॉलोनी में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेष सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने विनय प्रकाश की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई व छंटाई का आरोप प्रथम दृष्टया साबित हुआ है। शिकायत के मुताबिक कॉलोनी में 17 पेड़ अवैध रूप से काटे गए और 10 पेड़ों की छंटाई की गई। एनजीटी ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ 300 नए पौधे लगाने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी के समक्ष प्रतिवादी आरडब्ल्यूए ने स्वीकार किया कि अब...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.