कानपुर, नवम्बर 26 -- अब प्रदेश में आवासीय कॉलोनियां बनाने में मास्टर प्लान में दर्शाया गया ग्रीन एरिया (ग्रीन बेल्ट) आड़े नहीं आएगा। डेवलपर या बिल्डर मास्टर प्लान के ग्रीन एरिया को भी अपने-अपने लेआउट प्लान में शामिल कर सकेंगे। इसमें 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। एक दिसंबर से लांच होने वाले 'फास्ट पास' पोर्टल पर इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए लेआउट प्लान अपलोड किया जा सकेगा। अभी तक नियम यह है कि किसी भी लेआउट प्लान (कॉलोनी या प्लॉटिंग का नक्शा) में 15 प्रतिशत ग्रीन एरिया देना अनिवार्य था। अगर बिल्डर या डेवलपर 3000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल में प्लॉटिंग करते हैं और उसका लेआउट प्लान तैयार करते हैं तो उन्हें ग्रीन एरिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। तीन हजार से अधिक पर ही 15 प्रतिशत का ग्रीन एरिया लागू होगा। उदाहरण के तौर पर चार हजार वर्ग मीटर पर प्लॉट...