नई दिल्ली, सितम्बर 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज भवन के स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वे पढ़ाई करना चाहते हैं या 'नेतागिरी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कॉलेज भवन को स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने दो याचिकाकर्ताओं (जो अडार नांदघाट गांव के कॉलेज छात्र हैं) के वकील से पूछा कि आप छात्र हैं। आप पढ़ना चाहते हैं या यह राजनीति, नेतागिरी करना चाहते हैं? पीठ ने कहा कि यह प्रशासन का काम है और उनसे कहो कि युवा होने के नाते आप साइकिल चला सकते हैं या पैदल चलकर अगले गांव तक जा सकते हैं जहां कॉलेज स्थानांतरित किया जा रहा है। ...