जमशेदपुर, नवम्बर 20 -- कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों को बताना होगा कि महिला उत्पीड़न रोकने के लिए संस्थान में अबतक क्या-क्या उपाय किए गए हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से निर्देश मिलने के बाद कोल्हान विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण (पॉश) अधिनियम, 2013 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कॉलेजों को कहा गया है कि पॉश नियमों का पालन करना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि कॉलेजों का नैतिक दायित्व भी है। कॉलेजों को चेतावनी दी गई है कि नियमों के पालन में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। इस निर्देश के ज़रिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि छात्र-छात्राएं और कर्मचारी बिना किसी डर या असुरक्षा के शिक...