मेरठ, सितम्बर 17 -- मेरठ। 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों में चल रहे शैक्षिक संस्थानों में फायर एनओसी की बाध्यता खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मेरठ मंडल के कॉलेजों में बड़ा असर होगा। अभी संबद्धता के लिए फायर एनओसी देना अनिवार्य है। फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ने चौधरी चरण सिंह विवि को पत्र सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने की मांग की है। फेडरेशन ने कहा कि विवि बिना फायर एनओसी संबद्धता नहीं देता जबकि एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में झोल है। फेडरेशन अध्यक्ष नितिन यादव के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग में चल रहे शैक्षणिक संस्थानों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य नहीं हैं। हालांकि संस्थान अग्निशमन से बचाव को समस्त जरूरी एवं मानकों के अनुसार प्रबंध करेंगे। नितिन ...