मेरठ, मई 16 -- मेरठ, वरिष्ठ संवाददाता सेंट्रल मार्केट मामले में आवास एवं विकास परिषद ने आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के व्यापारियों को परिसर खाली करने के लिए 15 दिन का और समय दे दिया है। इसके लिए परिषद ने व्यापारियों को तीसरा नोटिस दिया है। यह जानकारी परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 के साथ ही बाकी अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाने हैं। आवास विकास परिषद इसके लिए कॉम्पलेक्स व्यापारियों को परिसर खाली करने के लिए पहले दो नोटिस दे चुकी है लेकिन परिसर खाली नहीं किया गया है। परिषद ने एक और मौका देते हुए अब तीसरा नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया है। राजीव कुमार ने बताया कि परिषद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रह...