नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- ईडी ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो, बैंक प्रतिभूति एवं धोखाधड़ी शाखा (बीएसएफबी), कोलकाता द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जाँच शुरू की। प्राथमिकी में सीएसपीएल और उसके निदेशकों/प्रवर्तकों पर धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 6,210.72 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें धन की हेराफेरी और गबन, बढ़ा-चढ़ाकर स्टॉक विवरण प्रस्तुत करना और बैलेंस शीट में हेरफेर शामिल है। जांच में यह बात सामने आई कि संजय सुरेका ने अपने रिश्तेदारों, कर्मचारियों, करीबी सहयोगियों और अपने नियंत्रण वाली छद्म संस्थाओं के नाम पर व्यवस्थित रूप से अचल संपत्तियां खरीदीं। यह इस मामले में पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले सीएसपीएल, उसके प्रमोटर संजय सुरेका और यू...