नई दिल्ली, मार्च 29 -- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक बंगले से 3-4 बोरी कैश की बरामदी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई FIR तब तक दर्ज नहीं हो सकती, जब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अनुमति नहीं मिलती है। अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट में ये बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए जजों का एक पैनल गठित किया गया है और हमें उनके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग समिति को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं और पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा और सार्वजनिक किया जाएगा।वक्फ विधेयक पर भी उठाया सवाल गृह मंत्री अ...