पीलीभीत, अप्रैल 21 -- थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम नकटिया निवासी कल्याण राय ने कोर्ट के आदेश पर थाना गजरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमे कहा गया कि उसने फसली ऋण खाता संख्या बैंक आफ बड़ौदा शाखा कैंच में वर्ष 2011 में खोला था। जिसमे उसने आठ मार्च 2011 को फसली ऋण लिया था। उसके द्वारा फसली ऋण को एक मार्च 2013 से लेकर 31 अगस्त 2016 तक संपूर्ण भुगतान कर दिया गया। इसके बाद उसने कोई लोन नहीं लिया। लोन का भुगतान कर दिये जाने के पश्चात उसके बैंक खाते से बैंक के कैशियर द्वारा बैंक के प्रबंधक की मदद से लगातार खाते का संचालन किया जा रहा है। उसके खाते में कैशियर द्वारा बार बार रुपये निकालकर जमा किए जा रहे हैं। उसके खाते में 16 हजार आठ सौ रुपये का फसली लोन छोड़ दिया गया है। उसने 31 अगस्त 2016 के बाद खाते का संचालन ही नहीं किया है। कोर्ट के आदेश पर गजरौल...