रांची, दिसम्बर 16 -- रांची, संवाददाता। रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाने से जुड़े आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कैलाश कोठी की जमीन के अधिग्रहण से संबंधित दावा शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। सुनवाई के दौरान रांची डीसी और बड़गाई सीओ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। अदालत ने स्पष्ट रूप से पूछा कि कैलाश कोठी की जिस जमीन पर दावा किया जा रहा है, उसका विधिवत अधिग्रहण हुआ है या नहीं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रांची डीसी से मौजा मोरहाबादी स्थित प्लॉट संख्या-1694 की 33 डिसमिल जमीन से संबंधित गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करने को कहा था। अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि यदि उक्त जमीन का अधिग्र...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.