रांची, दिसम्बर 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। डीआईजी ग्राउंड स्थित कैलाश कोठी के ध्वस्त करने के लिए दायर याचिका हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने याचिका में कोई मेरिट नहीं पाते हुए इसे खारिज कर दिया। पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका खारिज होने के बाद कैलाश कोठी को ध्वस्त करने का रास्ता भी साफ हो गया है। इस संबंध में खुशबू सिंह ने याचिका दायर की थी। पूर्व की सुनवाई दौरान कोर्ट ने रांची डीसी से प्लॉट नंबर 1694 मौजा मोरहाबादी 33 डिसमिल जमीन का गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सुनवाई में कोर्ट ने मामले में रांची डीसी को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को सत्यापित कर बताने को कहा था कि उक्त जमीन क...
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