जौनपुर, सितम्बर 23 -- जौनपुर, संवाददाता। उपभोक्ता से कैरी बैग के छह रुपये अतिरिक्त लेना वी मार्ट के मैनेजर को महंगा पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, सदस्य गीता ने शहर के बदलापुर पड़ाव स्थित वी-मार्ट प्रतिष्ठान के मैनेजर को दोषी पाया। आदेश दिया कि उपभोक्ता को निर्णय के एक माह के भीतर कैरी बैग की कीमत सात रुपये के अलावा मानसिक पीड़ा के 1,500 व परिवाद व्यय के लिए 1,500 रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने आयोग में बदलापुर पड़ाव स्थित वी- मार्ट प्रतिष्ठान के मैनेजर के खिलाफ 26 नवंबर, 2024 को परिवाद दाखिल किया। कहा कि 18 अगस्त 2024 को 799 रुपये की खरीदारी की। वहां क्रय मूल के अतिरिक्त सात रुपये कैरी बैग का अतिरिक्त चार्ज लिया जो सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। वी मार्ट के ...