संवाददाता, सितम्बर 24 -- मॉल, मार्ट और बड़ी-बड़ी दुकानों में खरीदारी के बाद बिल पेमेंट के दौरान अक्सर ग्राहकों से कैरी बैग चाहिए या नहीं यह पूछा जाता है। यदि ग्राहक कैरी बैग की डिमांड करता है तो उसे कुछ रुपए इसके लिए भी चुकाने होते हैं लेकिन यूपी के जौनपुर के एक मार्ट में कैरी बैग के लिए उपभोक्ता से सात रुपए लेना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और सदस्य गीता ने जौनपुर के बदलापुर पड़ाव स्थित मार्ट प्रतिष्ठान के मैनेजर को इस मामले में दोषी पाया। इसके साथ ही आदेश दिया कि एक महीने के अंदर उपभोक्ता को कैरी बैग की कीमत सात रुपये के अलावा मानसिक पीड़ा के 1,500 और परिवाद व्यय के लिए 1,500 रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने आयोग में बदलापुर पड़ाव स्थित वी- मार्ट प्रतिष्ठान के मैन...