लखनऊ, दिसम्बर 2 -- कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास किया गया लखनऊ, विशेष संवाददाता जेलों में अब जाति के आधार पर श्रम कार्य नहीं बांटे जाएंगे। अभी तक जाति के आधार पर श्रम कार्य बांटे जा रहे थे। अब इन पर रोक लगा दी जाएगी। जेल मैनुअल में इस बदलाव का प्रस्ताव भी लागू कर दिया गया है। वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका इसको लेकर डाली गई थी कि जेल मैनुअल में जाति के आधार पर काम दिए जाने पर रोक लगाई जाए। इस पर तीन अक्तूबर, 2024 को कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को इस नियम में बदलाव करने को कहा था। इसके लिए कोर्ट ने सभी राज्यों को तीन महीने का समय दिया था। अभी तक की व्यवस्था में बंदियों को जाति के आधार पर श्रम आवंटन, बैरकों का पृथक्करण किया जाता रहा है। कैबिनेट में उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन), 2025 के प्रस्ताव को पास कर दिया गया।

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