लखनऊ, नवम्बर 14 -- योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसकी सीमा नगरीय क्षेत्रों से बढ़ाकर पूरे प्रदेश तक कर दी है। अब राज्य के सभी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिष्ठान भी इस कानून के दायरे में आएंगे। इससे अधिकतम श्रमिक कानूनी संरक्षण के दायरे में आएंगे और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अब पंजीयन अनिवार्य नहीं ऐच्छिक होगा। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि संशोधन के तहत यह अधिनियम अब उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं यानि 20 कर्मकार वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। उससे कम पर यह ऐच्छिक रहेगा। इससे छोटे प्...